‘Air India की फ्लाइट क्रैश कराना चाहते थे PM मोदी’, दलील लेकर पायलट पहुंचा कोर्ट...तो आया ये आदेश

Updated : Jul 03, 2024 18:28
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Editorji News Desk

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लोकसभा से बाहर करने की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं. बता दें कि पायलट कैप्टन दीपक कुमार (Pilot Deepak Kumar) ने याचिका दायर कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया था.

कैप्टन दीपक कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की एक उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा था और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था. कैप्टन दीपक कुमार ने दावा किया कि जिस फ्लाइट की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा गया था, वे उस वक्त उस फ्लाइट के पायलट थे.

हाईकोर्ट ने इस अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता कुछ मानसिक समस्याओं से पीड़ित है. इसलिए उनपर नजर रखी जानी चाहिए. 

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PM Modi

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