Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की एक कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई है. सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई. लेकिन ये एक अकेला ऐसा मामला नहीं है, राहुल पर कई और भी मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, आइए उसकी जानकारी लेते हैं...
राहुल गांधी ने भिवंडी में भाषण देते हुए संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. इसी संबंध में संघ के ही कार्यकर्ता ने उनपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया. ये किस्सा साल 2014 का है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज हुआ और फिलहाल भिवंडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है.
राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें एंट्री नहीं करने दी. इसी संबंध में उनपर केस हुआ और गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया.
साल 2018 में राहुल गांधी ने 'मोदी चोर है' कहा... और इसी संबंध में रांची में उनपर केस दर्ज करा दिया गया. ये मामला 20 करोड़ का है.
राहुल ने गौरी लंकेश के हत्यारों को बीजेपी-संघ की विचारधारा से जोड़ा और उनपर इसी बयान को लेकर 2023 में एक और केस दर्ज करा दिया गया. ये मामला मझगांव के शिवड़ी कोर्ट में है.
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