Rahul Gandhi: खतरे में राहुल की संसद सदस्यता, 'मोदी सरनेम' केस में मिली 2 साल की सजा

Updated : Mar 25, 2023 14:03
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Editorji News Desk

कांग्रेस सांसद (Rahul Gandhi) राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वायनाड से सांसद राहुल की संसद सदस्यता (parliament membership) पर भी अब तलवार लटक गई है. दरअसल सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. अब राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट में मिली सजा को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा. इसके लिए राहुल गांधी के पास एक महीने का समय है. अगर राहुल गांधी को उच्‍च अदालत से राहत नहीं मिलती है, तो कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

राहुल की संसद सदस्यता पर तलवार लटकी

Rahul Gandhi: 'मोदी' सरनेम पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा,तुरंत मिली 30 दिन की बेल

 दरअसल,आपराधिक केस में दो साल या ज्यादा की सजा पर संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है. आरपीए एक्‍ट (RPA Act) में यह प्रावधान है. इसके मुताबिक, भ्रष्टाचार और एनडीपीएस में दोषी करार देना ही काफी होता है.

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