'मोदी सरनेम' मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट (Surat Court) में याचिका दाखिल कर सकते हैं. दरअसल, राहुल गांधी की 2019 की 'मोदी सरनेम' पर की गई टिप्पणी मामले पर सूरत की एक कोर्ट ने इसी साल 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी.
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बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मुस्तैदी नहीं दिखाई. इसका जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि कानूनी टीम इस पर काम कर रही है. हम जानते हैं कि कहां और कब अपील करनी है क्योंकि हमारे पास 30 दिनों का समय है.