औरंगाबाद में हुई रैली (Aurangabad Rally) के मामले में महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे समेत 4 लोगों की खिलाफ FIR दर्ज (FIR against Raj Thackeray) की है. ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ (DGP Rajneesh Seth) ने मंगलवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर कथित विवादित भाषण को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे.
राज ठाकरे पर आरोप
राज ठाकरे ने रैली में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर (Loudspeakers in Mosques) को बंद करने का आह्वान किया था. उन्होंने कहा था कि जहां लाउडस्पीकर पर अजान होगी, वहां चालीसा भी होगी. DGP रजनीश सेठ ने कहा कि औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर भाषण की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे.
बता दें कि एक मई को मराठवाड़ा (Marathwada) क्षेत्र की औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा करनी चाहिए.
राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली (Sangli) जिले की एक कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी किया है. 2008 में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में जुडिशल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने मुंबई पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) को MNS चीफ को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया.