राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan)कोचिंग सेंटर सहित निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. इसके लिए नियामक प्राधिकरण बनाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रस्तावित कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निजी शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर (coaching center)अपने यहां काउंसलिंग सेंटर खोलें, प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों (टॉपरों) का 'महिमामंडन' बंद करें और तनावग्रस्त छात्र-छात्राओं की समस्या सुने और उसे निपटने के लिए कदम उठाए.
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आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना
बता दे कि हाल ही में तीन छात्रों ने आत्महत्या (suicide)कर ली थी .राजस्थान सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित ‘राजस्थान निजी शैक्षिक नियामक प्राधिकरण विधेयक-2022' विधानसभा के आगामी बजट सत्र (budget session)में पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक के तहत राज्य सरकार एक नियामक प्राधिकरण के माध्यम से छात्रों में तनाव सहित विभिन्न मुद्दों को हल करने का प्रयास करेगी.
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