Rampur By-Election: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. आजम खान (Azam Khan) ने हेट स्पीच मामले में दोषी साबित होने के बाद इस पर रोक के लिए आवेदन किया था. इस पर कोर्ट ने उनकी 3 साल की सजा भी बरकरार रही और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द ही मानी गई. इसी वजह से अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
नए शेड्यूल में क्या हुआ बदलाव?
इस बीच रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को नया शेड्यूल जारी किया है. मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी. बस नामांकन की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई है. पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने यह नया शेड्यूल रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी किया है.
गौतरलब है कि बीती 27 अक्टूबर को नफरती भाषण देने के मामले में आजम खान की सजा के बाद, उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया. फिर चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें: Gujarat Election: आलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को BJP ने दिया टिकट, जामनगर सीट से लड़ेंगी चुनाव