Lalu Prasad Yadav को 13 साल पुराने मामले में राहत, 6 हजार का जुर्माना देकर छूटे

Updated : Jun 08, 2022 12:33
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Editorji News Desk

आदर्श चुनाव आचार संहिता ( MODEL CODE OF CONDUCT ) उल्लंघन के मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ( RJD CHief Lalu Prasad Yadav ) के मामले का निपटारा हो गया है. पलामू कोर्ट से यह मामला ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सतीश कुमार मुंडा व स्पेशल MP/MLA कोर्ट में चल रहा था. हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह लालू के मामले की पैरवी कर रहे थे.

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2009 में लालू पर गढ़वा जिले में मामला दर्ज हुआ था. मामला चुनावी सभा के दौरान तय जगह पर हेलिकॉप्टर न उतारकर उसे कहीं और लैंड कराने से जुड़ा है. पलामू कोर्ट ने सुनवाई के बाद लालू को दंडित कर छोड़ दिया. लालू को दंड के तौर पर 6000 रुपया देने होंगे.

पलामू में सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव पटना के लिए रवाना हो गए. लालू सुबह साढ़े 7 बजे कोर्ट पहुंच गए थे. पलामू में कोर्ट परिसर मॉर्निंग में ही चलता है. परिसर के बाहर लालू के समर्थकों की काफी भीड़ रही. कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा भी सख्त थी.

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Lalu Prasad YadavCourtRJDPatna

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