सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को बड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने शाहनवाज के खिलाफ कथित रेप (Rape case) के मामले में महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों मुकल रोहतगी (Mukul Rohatgi) और सिद्धार्थ लुथरा को बताया कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए अगर वो निर्दोष होंगे तो बच जाएंगे. शाहनवाज के वकीलों की तरफ से दलील दी गई महिला की शिकायत के बाद पुलिस जांच में कुछ भी नहीं मिला.
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