Azam Khan Hate Speech Case: पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को रामपुर (Rampur) के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक आजम खान को बरी कर दिया है. गौर करने वाली बात ये है कि इसी मामले में 3 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी.
क्या बोले सपा नेता के वकील?
न्यायालय के फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, 'हेट स्पीच वाले मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है.जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है.'बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. जिसके बाद तीन साल की जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया था.
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