Azam Khan Hate Speech Case: जिस मामले में गई थी आजम की विधायकी, अब उसी में बरी हुए 

Updated : May 24, 2023 15:05
|
Editorji News Desk

Azam Khan Hate Speech Case: पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को रामपुर (Rampur) के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक आजम खान को बरी कर दिया है. गौर करने वाली बात ये है कि इसी मामले में 3 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी.

क्या बोले सपा नेता के वकील? 

न्यायालय के फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, 'हेट स्पीच वाले मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है.जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है.'बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. जिसके बाद तीन साल की जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया था.

यहां भी क्लिक करें: New Parliament inauguration: विपक्ष के बहिष्कार पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, सबकी अपनी-अपनी सोच

Azam Khan

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?