Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुनने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को नहीं सुन सकते. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए. हाई कोर्ट जल्द इनकी याचिका पर सुनवाई करे.
हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया. मामले में ईडी द्वारा सात घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद बुधवार को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था.
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