सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) से निलंबित 12 BJP विधायकों को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक साल के लिए निलंबन को रद्द कर दिया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि ये निलंबन असंवैधानिक और मनमाना है. फैसला सुनाते हुए टॉप कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा- ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा है और तर्कहीन है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को सुनवाई पूरी करके इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि ये निलंबन जुलाई में चल रहे मानसून सत्र के लिए ही हो सकता था.
दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने ट्वीट किया,' महा विकास अघाड़ी सरकार के संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध कार्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका जाना, सत्य की विजय है. मैं सभी 12 विधायकों को बधाई देता हूं. भाजपा, महाराष्ट्र सरकार की गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ निरंतर आवाज उठाती रहेगी.
निलंबित किए गए 12 भाजपा विधायकों में आशीष शेलार, गिरिश महाजन प्रमुख नाम थे.