Supreme Court on Kejriwal: सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत, कर सकेंगे चुनाव प्रचार

Updated : May 10, 2024 14:35
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Editorji News Desk

Supreme Court on Kejriwal: लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए ये जमानत दी है.  इसके बाद 2 जुलाई को उन्हें सरेंडर करना होगा. वो चुनाव प्रचार करेंगे. लेकिन सीएम के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते. अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल 11 मई तक जेल से बाहर आ जाएंगे 

दरअसल दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक है इसको देखते हुए ये जमानत दी गई है. कोर्ट ने ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया था.  

आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के चार अनुमोदकों - मगुंटा रेड्डी, सरथ रेड्डी, सत्य विजय नाइक और एक पूर्व-बीजेपी सीएम के करीबी सहयोगी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, ये सभी सीधे तौर पर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं. आप ने कहा कि  आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से 'उठा' लिया, जिससे मौजूदा चुनावों में भाजपा को अन्यायपूर्ण बढ़त मिली है.

ईडी ने केजरीवाल की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कुछ समय पहले संजय सिंह को जमानत मिल गई थी.

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