Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शरद पवार गुट की ओर से दखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी गुट से गुरुवार को जवाब दाखिल करने को कहा. याचिका में आरोप लगाए थे कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट से शरद पवार की याचिका पर शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की. पीठ ने कहा, ''हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.''
इससे पहले शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा.
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