Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके (DMK) के वरिष्ठ नेता के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के आचरण पर 'गंभीर चिंता' व्यक्त की. शीर्ष अदालत ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा कि वह कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद, राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मंजूरी देने से इनकार कर दिया. पोनमुडी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर शीर्ष अदालत ने हाल में रोक लगा दी थी.
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुडी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी.
पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ''अटॉर्नी जनरल, हम राज्यपाल के आचरण को लेकर काफी चिंतित हैं. हम इस अदालत में सख्त लहजे में नहीं कहना चाहते, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं. जिन लोगों ने उन्हें सलाह दी है, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है. अब राज्यपाल को कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के बारे में सूचित करना होगा.''
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