महाराष्ट्र (Maharashtra) की सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को अहम फैसला सुनाएगा. दरअसल, टॉप कोर्ट में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) खेमे की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई हैं. पहली याचिका शिंदे गुट (Ekanath Shinde) के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर है जबकि दूसरी याचिका में राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार गठन के लिए बुलाया था. बता दें कि शुक्रवार को दायर याचिका में उद्धव गुट की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यपाल के पास ये ताकत नहीं है कि वो ये बता सकें कि कौन सा गुट असली शिवसेना है.
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ख़बर है कि विधायकों की अयोग्यता के लंबित मामले की वजह से ही महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप नहीं दे सकी है. NCP नेता अजित पवार ने कहा कि कानून के मुताबिक कोर्ट का फैसला बागी विधायकों के खिलाफ ही रहना चाहिए. पवार ने ये भी कहा कि उनके लिए उद्धव ठाकरे खेमा ही असली शिवसेना है.