पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Bagga) की गिरफ्तारी (Arrest) पर रोक लगा दी है. मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट (Arrest warrant) के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है. जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया.
बग्गा के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 10 मई सुबह 11 बजे तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा है कि पंजाब सरकार उनके बेटे को किसी न किसी मामले में घसीटना चाहती है. मगर वह रुकने वाले नहीं हैं, लड़ाई अभी लंबी चलेगी.
हालांकि, इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने बयान जारी कर कहा, 'पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान और शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था. आप नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत के पर बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में बीते शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार किया था और फिर कुछ ही घंटों में वो रिहा हो गए. जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, और फिर बग्गा ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. अब मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.