AAP सांसद संजय सिंह की बेल पर कोर्ट ने शर्तें तय की हैं. कोर्ट के मुताबिक, संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा और उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वो सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह बेल की अवधि के दौरान दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे और केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और साथ ही ED की जांच पर टिप्पणी नहीं करने की भी बात कही गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय सिंह को NCR छोड़ने पर जानकारी देनी होगी और ED अधिकारियों को लोकेशन भी भेजनी होगी. बता दें कि AAP सांसद संजय सिंह को दो लाख के मुचलके पर कोर्ट ने बेल दी है.
बता दें लोकसभा चुनाव से पहले मुसीबत में घिरी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह अब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. बता दें कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं.
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