हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के छोटे भाई और एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी (AIMIM Leader Akbaruddin Owaisi) को हेट स्पीच (Hate Speech) के मामले में बुधवार को राहत मिल गई. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ( Special Sessions Court for MPs & MLAs ) ने निर्मल और निजामाबाद जिले में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया है. अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये दोनों मामले साल 2012 में दर्ज हुए थे.
एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में मंगलवार को फैसला आना था. स्पेशल कोर्ट ने बुधवार तक के लिए फैसला टाल दिया था.
अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ साल 2012 में आईपीसी की धारा 120-बी, 153-ए और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिन तक जेल में रहे थे. अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर ही अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं.
बता दें कि दो हफ्ते पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है, अगर आप कुछ आपत्तिजनक कह रहे हैं, तो ये जरूर अपराध है.
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