UP Civic Polls: अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (SC) में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई होगी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (HC) के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है.
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दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने यूपी में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों (UP Civic Polls) पर सरकारी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. जिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है.