Azam Khan`s name removed from voters list : सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका देते हुए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है. इस बाबत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आदेश जारी किया. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके नाम को हटाया है और अव वो 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर (Rampur) उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.
अहम ये है कि निर्वाचन आयोग ने ये फैसला रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत पर लिया. दरअसल, आकाश ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और SDM को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि अदालत ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है और ऐसा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद हुआ. आकाश ने लिखा कि नियमों और कानून के पालन के लिए चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से आजम का नाम काट देना चाहिए. मालूम हो कि इससे पहले हेट स्पीच मामले में ही आजम खान की विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था.