G20 के मेहमानों को 'President Of India' नहीं, 'President Of Bharat'की तरफ से निमंत्रण पत्र भेजे जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र देश का नाम बदलने की योजना बना रहा है
संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा" इसलिए संविधान का अनुच्छेद 1 'इंडिया' और 'भारत' दोनों को आधिकारिक नामों के रूप में मान्यता देता है.
इंडिया टुडे के मुताबिक, देश का आधिकारिक नाम बदलकर केवल भारत करने के लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाना होगा.
अनुच्छेद 368 साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन की अनुमति देता है.
अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई या 66% के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है