कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है. वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगा चुके हैं कि उनका माइक (Microphone) तीन दिन के लिए म्यूट कर दिया गया था. इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि संसद में सांसदों के माइक को कौन ऑन और ऑफ करता है ?
क्या कहता है नियम ?
जानकारी के मुताबिक, नियमों के तहत ही सांसदों के माइक को चालू या बंद किया जाता है. सदन के अध्यक्ष नियमों के मुताबिक ही निर्देश दे सकते हैं. आमतौर पर सदन में हंगामे के दौरान इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है. हर सांसद की बैठके की जगह पर माइक्रोफोन लगा होता है और उसका अपना नंबर होता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के टेक्निशियन (कर्मचारी) ट्रासक्राइव और रिकॉर्ड करते हैं. सदन के अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक वो सांसदों के माइक्रोफोन बंद करते हैं. वहीं शून्य काल के दौरान सांसदों को बोलने के लिए तीन मिनट का समय दिया जाता है. जब तीन मिनट हो जाते हैं, तो अपने आप ही माइक बंद हो जाता है.
यहां भी क्लिक करें: BJP on Rahul Gandhi: लंदन में राहुल गांधी के बायन पर बीजेपी अध्यक्ष बोले- मांगनी ही होगी माफी