Women Reservation: 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया. यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है
आपको बता दे कि यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था. किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है इसके पक्ष में 215 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ कोई भी वोट नहीं पड़ा है. सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे ऐतिहासिक विजय करार दिया.
इससे पहले महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने सभी सांसदों का शुक्रिया किया. उन्होने कहा कि बिल पर सार्थक चर्चा हुई है. नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा है. इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा. सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और 'नारी शक्ति' को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आइए देश को एक मजबूत संदेश दें. आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है.
Women Reservation Bill: राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास, पीएम ने जताया आभार