कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम (Modi surname) को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में 2 साल की सजा मिली है. सूरत (surat) सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए ये सजा दी है. राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई. कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है. वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं. सेशंस कोर्ट ने जब राहुल से पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर ? तो राहुल गांधी ने कहा कि मैनें जानबूझकर ये बयान नहीं दिया. बयान से किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था.
दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है.ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है जब कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है.