Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी द्वारा 'मोदी सरनम' (modi surname) पर की गई टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की तरफ से खारिज की गई याचिका पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी. दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था. कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट से सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है.
राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि अगर 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा. जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा.
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दरअसल राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.