राजीव गांधी के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की

Updated : Nov 19, 2022 20:52
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Editorji News Desk

Rajiv Gandhi Assassination: राजीव गांधी (Rajiv Gandhi)  के हत्या के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा एक्शन लिया है. दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकाप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है. केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर दिए बिना दोषियों की रिहाई का फैसला किया गया. केंद्र ने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रक्रियात्मक चूक हुई, जिसकी वजह से केस में केंद्र सरकार की भागीदारी ना के बराबर रही. केंद्र ने इसे न्याय देने में विफलता (miscarriage of justice) बताया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के छह दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था. ये सभी पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. राजीव को 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुमबुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने माना था कि दोषियों ने 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में काटा है और सजा के दौरान उनका बर्ताव ठीक था. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले की मुखालफत की थी.

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