Vehicles Registration News: 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानें क्या है वजह?

Updated : Jan 21, 2023 20:03
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Editorji News Desk

सड़क परिवहन मंत्रालय(Ministry of Road Transport) ने मोटर व्हिकल कानून( Motor Vehicle Act) में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है.  इसके तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन(Vehicle registration cancelled) अनिवार्य रूप से रद्द होगा. इतना नहीं जिन गाड़ि(Vehicle)यों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है, उन्हें भी रद्द ही माना जाएगा. ऐसी सभी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करनी होंगी.

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अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए मंत्रालय ने ये फैसला लिया है. ये नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा. इसके तहत केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी. हालांकि सेना के वाहनों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा.

Motor Vehicle ActVehicleMinistry of Road Transport and Highways

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