Reservation in Promotion: सरकारी नौकरी में SC-ST के प्रमोशन में आरक्षण पर आज 'सुप्रीम' फैसला

Updated : Jan 28, 2022 07:42
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Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को सरकारी नौकरियों (government jobs) में SC-ST(Scheduled Castes-Scheduled Tribes) को प्रमोशन में आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा. टॉप कोर्ट ने 26 अक्तूबर 2021 को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.इस बाबत जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है.

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केंद्र ने अदालत की बेंच से कहा था कि ये सच है कि आजादी के 75 साल बाद भी SC-ST समुदाय के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है. वेणुगोपाल ने दलील दी कि SC-ST जनजाति के लोगों के लिए ग्रुप 'ए' कैटेगरी की नौकरियों में उच्चतर पद हासिल करना काफी मुश्किल है और टॉप कोर्ट को इन रिक्तियों को भरने के लिए SC-ST और OBC को कुछ ठोस आधार देना चाहिए.

Supreme CourtReservation

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