सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 40 हजार फ्लैट खरीददारों (40 Thousand flat buyers) के लिए राहत की खबर आई है. SC ने बिल्डर्स की 8 फीसदी ब्याज दर बहाल करने की मांग को खारिज करते हुए. बिल्डर्स से अथॉरिटी (SC refuses to rescind order on Noida builders) को 19, 301 करोड़ रुपये बकाया चुकाने का आदेश जारी किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से फ्लैट ऑनर्स की अटकी हुई रजिस्ट्री (registry) का रास्ता साफ हो जाएगा. जैसे ही बिल्डर्स की ओर से प्राधिकरण का बकाया चुका दिया जाएगा, उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही प्रोजेक्ट के फ्लैट की रजिस्ट्री की जा सकती है.
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