EVM-VVPAT Case: SC ने बैलेट पेपर  से मतदान और पर्चियों से मिलान की याचिका खारिज की, दिया ये सुझाव

Updated : Apr 26, 2024 11:22
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Editorji News Desk

EVM पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान की मांग को खारिज कर दिया. इस साथ ही टॉप कोर्ट ने पर्चियों से मिलान की मांग भी खारिज कर दी और साफ कर दिया कि देश में EVM से ही मतदान होगा. एपेक्स कोर्ट ने VVPAT पर्ची पर बारकोड का सुझाव दिया है. VVPAT  पर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने कहा, मतदान के बाद 45 दिन तक EVM सुरक्षित रहेंगी.

क्या थी याचिका?

वकील प्रशांत भूषण ने कहा, "हम लोगों का यह कहना था कि EVM में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है इसलिए इसमें हेराफेरी हो सकती है... सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन मांगों को ठुकरा दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग इसका सत्यापन करे कि सारे बैलट पेपर पर अगर हम बारकोड डाल दे तो उसकी मशीन से गिनती हो सकती है या नहीं..."

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Supreme Court

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