Delhi Pollution: SC ने कहा- हर किसान को पराली जलाना बंद करने का नहीं दे सकते आदेश, तुरंत सुनवाई से इनकार

Updated : Nov 19, 2022 19:25
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Editorji News Desk

Delhi-NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR ) में प्रदूषण (Pollution) से जुड़ी याचिका (Petition) पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. हालांकि, पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई की बात कही थी. लेकिन गुरुवार को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप पराली जलाने पर रोक चाहते हैं. लेकिन क्या हम हर किसान को इसका आदेश दे सकते हैं? कुछ चीजें कोर्ट कर सकता है और कुछ नहीं. ऐसे में हमें नहीं लगता कि इस मामले को तुरंत सुनने की जरूरत है.

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दरअसल, 4 नवंबर को वकील शशांक शेखर झा ने एनसीआर में भयंकर वायु प्रदूषण का मामला तत्कालीन CJI यू यू ललित के सामने रखा था. उन्होंने कहा था कि AQI 500 के स्तर पर पहुंच गया है, और कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए.

याचिका में क्या?

याचिका में खासतौर पर पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हरियाणा समेत बाकी राज्यों में भी पराली जल रही है,  इस मामले में पंजाब सरकार बुरी तरह विफल रही है. याचिका में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब कर उनसे जवाब मांगने का आग्रह किया गया है. जिस पर जस्टिस ललित ने 10 नवंबर को मामला सुनवाई के लिए लगाने की बात कही थी. लेकिन, अब CJI चंद्रचूड़ ने इस पर तुरंत सुनवाई से करने से इनकार कर दिया है.

AQISupreme CourtPollutionStubble BurningDelhi-NCR

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