सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके साथ ही इस कानून पर पुनर्विचार होने तक इसके तहत कोई नया केस भी दर्ज नहीं करने को भी कहा है. टॉप कोर्ट ने ये भी कहा फिलहाल राजद्रोह में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं. अब मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर होगी
दरअसल राजद्रोह कानून (Sediton Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र ने दलील दी कि इस कानून को संवैधानिक बेंच ने सही ठहराया है...लिहाजा इस पर रोक न लगाई जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हम फिलहाल ये कर सकते है कि संबंधित जिले के SP की मंजूरी के बाद ही राजद्रोह का केस दर्ज हो. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार इस पर गाइडलाइंस तैयार कर रही है. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि हमारे विचार में इस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने इससे असहमति जताई.