Supreme Court On Muslim women Property: मुस्लिम महिलाओं (Muslim women) को पैतृक संपत्ति (Property) में पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. बुशरा अली नाम की एक महिला ने केरल हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अर्जी में कहा गया है कि संविधाान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, इसके बाद भी मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही हैं. इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है.
दराअसल बुशरा अली को पैतृक संपत्ति के बंटवारे में परिवार के पुरुषों के मुकाबले आधी संपत्ति ही मिली थी. बुशरा को उनकी पारिवारिक संपत्ति में 7/152 की ही हिस्सेदारी दी गई, जबकि पुरुष सदस्यों को 14/152 का हिस्सा मिला है. इसी को आधार बनाते हुए बुशरा अली ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) कानून के सेक्शन 2 को चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह सेक्शन संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है.