जेएनयू के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह मामले में जमानत दे दी है. हालांकि दिल्ली दंगा मामले में आरोपी बनाए जाने के कारण फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. बता दें कि शरजील इमाम पर CAA-NRC आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था. बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 28 मई को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शरजील इमाम ने भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद 28 जनवरी 2020 को शरजील को गिरफ्तार किया गया.बाद में फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के. उसमें भी शरजील इमाम का नाम सामने आया. इसके तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस केस में शरजील को अभी जेल में ही रहना होगा.
इसी साल फरवरी में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी.
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