बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में दशहरा रैली (Dussehra Rally) की इजाजत दे दी है. अदालत ने शिंदे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया है. बता दें कि शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर की तरफ से अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी थी. सरवणकर ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने देने की मांग की थी.
क्या है मामला?
दरअसल बीएमसी (BMC) ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति नहीं दी गई है. जिसके बाद दोनों गुट रैली की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे.
उद्धव गुट क्या दी दलील?
हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एसपी चिनॉय ने बहस करते हुए कहा कि शिवसेना साल 1966 से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती आई है. रैली के लिए हमने 22 अगस्त को ही इजाजत मांगी थी जबकि शिंदे गुट ने 30 अगस्त को अर्जी दी. साफ जाहिर है कि उनका मकसद हमें डिस्टर्ब करना है. इसके अलावा सदा सरवणकर एक व्यक्ति हैं कोई संगठन नहीं इस लिहाज से इनकी याचिका सही नहीं है.