Shraddha Murder Case : श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला (charges against Aaftab Poonawala) के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ( Delhi Saket Court,) ने आरोप तय (Aftab will face murder case) कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ( Saket court frames charges) ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की गई, जो आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है. इसके बाद 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य मिटाने के इरादे से अपराध किया गया. श्रद्धा के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूतों को मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का अपराध हुआ है.
अदालत ने आगे कहा कि मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को महरौली के जंगलों में ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है. इसके बाद अदालत ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर ट्रायल फेस करेंगे. इस दौरान कोर्ट में आफताब ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि 'हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ट्रायल फेस करेंगे'
जानकारी के लिए बता दें कि 18 मई 2022 को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश को कई टुकड़ों में ठिकाने लगाया था.