Single Mother News: दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, बच्चे के पासपोर्ट से हट सकता है पिता का नाम

Updated : May 02, 2023 10:45
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Editorji News Desk

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक सिंगल मदर (single mother) की याचिका पर बड़ा अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर पासपोर्ट अधिकारियों (passport officers) को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम (Father's name from passport) हटाने का निर्देश दिया है. दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसके बच्चे को उसके पिता ने जन्म से पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे को उसने अकेले ही पाला है. ऐसे में उसके पासपोर्ट से बच्चे के पिता का नाम हटाया जाए.
इसी मामले पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Justice Pratibha M Singh) ने अपना फैसला दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले की अनूठी और अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि बच्चे के पिता का नाम पासपोर्ट से हटा दिया जाए और पिता के नाम के बिना नाबालिग बच्चे का नया पासपोर्ट जारी किया जाए. 
अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है और उपनाम बदला भी जा सकता है. अदालत ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल और ओएम दोनों मानते हैं कि पिता के नाम के बिना अलग-अलग परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं.

बेंच ने कहा कि इस तरह की राहत पर विचार किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक मामले में उभरती तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लागू नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा, ‘माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के मामले में असंख्य स्थितियां हैं, जहां बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर अधिकारियों को विचार करना पड़ सकता है.

याचिकाकर्ता महिला ने क्या दी दलील?

बता दें कि इस एकल मां और उसके नाबालिग बेटे ने अपने मौजूदा पासपोर्ट से नाबालिग बच्चे के पिता का नाम हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता ने पिता का नाम उल्लेख किए बिना नाबालिग बच्चे को नया पासपोर्ट फिर से जारी करने की मांग की थी.
याचिकाकर्ता की मां ने दलील दी कि ‘चूंकि वह एकल मां है और पिता ने बच्चे को पूरी तरह से छोड़ दिया है.

यह एक ऐसा मामला है जहां पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पिता के नाम पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने आपसी समझौते और इस तथ्य पर भी जोर दिया कि बच्चे का परित्याग उसके जन्म से पहले भी हुआ था. ऐसे में हाई कोर्ट ने महिला के पक्ष में 19 अप्रैल के फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट अधिकारियों को बच्चे के पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया.

Delhi High Court

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