Sperm mix-up during IVF: दिल्ली के एक अस्पताल में आईवीएफ ट्रीटमेंट (IVF treatment) के दौरान स्पर्म मिक्स होने का 15 साल पुराना मामला सामने आया है, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टरों पर कुल 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इंडिया टुडे के अनुसार, अदालत ने भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड एंडोसर्जरी इंस्टीट्यूट, इसके अध्यक्ष और निदेशक को सामूहिक रूप से परिवार को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें एनसीडीआरसी के उपभोक्ता सहायता कोष में अतिरिक्त 20 लाख रुपये जमा करने का भी आदेश दिया है.
इसके अलावा, प्रक्रिया में शामिल तीन डॉक्टरों को भी शिकायतकर्ता को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है.