आपके हफ्ते में तीन दिनों की छुट्टी के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. दरअसल, कुछ राज्य सरकारों ने नए लेबर कोड लिए हामी नहीं भरी है. जिसके बाद यह मामला अटक सकता है. हालांकि 23 राज्य नए लेबर कोड के कानून के प्री पब्लिशिड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं. लेकिन बाकी राज्यों ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है. वहीं, केंद्र सरकार चाहती थी कि 4 जुलाई से इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए.
नए लेबर कोड में क्या है खास ?
केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में सप्ताह में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का प्रवाधान किया है. लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे. मतलब ये कि आपको 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है. पूरे सप्ताह में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे काम करने होंगे. लेकिन आपको हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव और होना है. किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए अब कर्मचारियों को 180 दिनों यानी छह महीने तक काम करना होगा. बता दें कि मौजूदा नियम के मुताबिक लंबी छुट्टी के लिए कर्मचारी को 240 दिन तक काम करना जरूरी है.