दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को शुक्रवार से 127 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया ताकि दिल्ली में जलापूर्ति की जा सके. हिमाचल से हरियाणा होते ये पानी दिल्ली को मिलेगा. बता दें कि जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने टॉप कोर्ट का रुख किया था.
दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है.
इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को दिल्ली के जल संकट के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की थी और बैठक की कार्यवाही तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे थे.
दिल्ली सरकार ने पानी की गंभीर समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. टॉप कोर्ट में दिल्ली सरकारर ने याचिका दायर करके मांग की थी कि हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए कि वो ज्यादा मात्रा में दिल्ली को पानी दे ताकि पानी की किल्लत झेल रही राजधानी को राहत मिल सके. दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से एक महीने के लिए अधिक पानी सप्लाई करने का आदेश देने की मांग करते हुए अदालत को बताया कि भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या है.
दिल्ली सरकार ने याचिका में ये भी कहा, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली की पानी की मांग को हर हालत में पूरा किया जाए. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए यूपी और हरियाणा से सहयोग मांगा था. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा पानी की किल्लत इसलिए हैं क्योंकि 'हरियाणा उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है.'
Sunil Lahri: अयोध्या के लोगों पर भड़के टीवी के 'लक्ष्मण', पोस्ट शेयर कर कहा-'शर्म आनी चाहिए'