Supreme Court:'फ्रीडम ऑफ स्पीच' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, जानिए प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कहा ?

Updated : Apr 09, 2023 16:53
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Editorji News Desk

SC on Freedom of Speech: केरल में एक मलियाली न्यूज चैनल को बैन किए जाने पर 'फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती टिप्पणी की है. SC ने न्यूज चैनल पर बैन हटाते (Supreme Court Cancels News Channel Ban) हुए कहा कि अगर किसी मीडिया संस्थान  की कवरेज या राय में सरकार की आलोचना की जाती है. तो इसे देश विरोधी नहीं माना जाएगा. 

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, केरल (Kerala) से चलने वाले मलयाली चैनल वन पर सरकार ने बैन लगा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया है और इस बैन के हटने को प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की आलोचना से जुड़ी ख़बर चलाना या सरकार की आलोचना करना देश विरोधी नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामलों में बंद लिफाफे यानी (Sealed Cover) में दी जाने वाली जानकारी की अहमियत को नहीं नकारा. लेकिन इसके ट्रेंड को कम करने की बात कही है. 

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