Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक (Collegium meeting ) की जानकारी का RTI अधिनियम के तहत खुलासा करने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज (petition rejected) कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के सभी सदस्यों द्वारा लिया निर्णय, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों उसे ही अंतिम फैसला कहा जा सकता है. सदस्यों के बीच हुई चर्चा और परामर्श पर तैयार किए गए संभावित प्रस्तावों को तब तक अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न हों.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फाइनल सिफारिश को सार्वजनिक किया जाता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्योरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
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