Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट (High Court) में जजों की नियुक्ति (appointment of judges) के लिये मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम (collegium system) को लेकर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार (Central government) पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली इस देश का कानून है और इसके खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है, तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा. सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए. लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गये नामों को मंजूर करने में केंद्र द्वारा कथित देरी से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहा था.
बता दें कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजा हर नाम तुरंत मंजूरी करे. फिर तो उन्हें खुद नियुक्ति कर लेनी चाहिए.