SC on Delhi Govt Vs LG: दिल्ली में केंद्र Vs राज्य के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को झटका लगा है. केंद्र सरकार के पास अब सिर्फ पुलिस, जमीन और पब्लिक के मामले होंगे. जबकि दिल्ली सरकार के पास ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार होंगे. इतना ही नहीं CJI ने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि दिल्ली का बॉस LG नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार होगी.
प्वॉइंट्स में समझें पूरा फैसला
- चुनी हुई सरकार के पास अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो अधिकारी सरकार की नहीं सुनेंगे-CJI
- एक चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए. इसलिए अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकारी दिल्ली सरकार के पास होगा.
- प्रशासन के कामों में उपराज्याल को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी.
- दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार को विधाई अधिकार होगा.
- संविधान के अनुच्छेद 239 AA से यह स्पष्ट है कि केवल कुछ खास विषयों जैसे- पुलिस, भूमि और लैंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के अधिकार से बाहर हैं.
- संविधान के अनुच्छेद 239 AA से यह साफ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और यह सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है.