Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की याचिका ठुकरा दी है. सभी ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस हिसाब से दोषियों को 21 जनवरी को जेल जाना पड़ेगा. दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर समय मांगा था. 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का फैसला रद्द कर 2 सप्ताह में समर्पण करने के लिए कहा था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को आठ जनवरी को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था.
दरअसल, साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. इसके साथ ही बिलकिस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के वक्त बिलकिस पांच महीने की गर्भवती थीं. बिलकिस बानो उस वक्त महज 21 साल की थीं. उनकी तीन साल की बेटी भी उन लोगों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी.