WhatsApp privacy policy: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने बुधवार को व्हाट्सएप की प्राइवेसी पालिसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अखबार में फुल पेज विज्ञापन (full page advertisement in newspaper) दे और स्पष्ट तौर पर इसके बारे में लोगों को बताए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप कम से कम पांच राष्ट्रीय अखबारों में ये विज्ञापन दे और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी दे. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती दी गई थी. पूरे मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि मौजूदा संसद सत्र में इसे लेकर विधेयक भी पास किया जाएगा.
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बता दें कि इस मामले में व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल (Advocate Kapil Sibal) पेश हुए थे. अब जहां तक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की बात है, तो इसे साल 2021 में लाया गया था. इसके अनुसार आप व्हाट्सएप पर जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं या रिसीव करतें हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल करती है.