सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने गुरुवार को गूगल (Google) की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने (Fine) के खिलाफ दायर की गई याचिका(Plea) पर सुनवाई की. इस सुनवाई में गूगल को तगड़ा झटका लगा, कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.
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NCLAT के आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट ने गूगल इंडिया(Google India) को एक सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है. बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने साल 2022 में गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए 1,337.76 करोड़ रुपये का भारीभरकम जुर्माना लगाया था.
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