ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ( mohammed zubair) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. गिरफ्तारी का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी 6 एफआईआर में जमानत दी है. मोहम्मद जुबैर को 28 जून को दिल्ली पुलिस ने उनके 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था. जुबैर को 22 दिन बाद रिहाई मिली है.
इसे भी देखें: Yogi Minister : योगी के मंत्री दिनेश खटीक ने दिया इस्तीफा, पत्र में लिखा, मिली दलित होने की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी SIT को भंग किया
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को भी एक साथ क्लब कर दिया है. यूपी में दर्ज 6 FIR को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास ट्रांसफर कर दिया जो मामले की जांच करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए गठित यूपी SIT को भी भंग कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इंकार कर दिया . बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी FIR को खारिज करने और जब तक याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तबतक अंतरिम जमानत की मांग की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.