Supreme Court: INDIA नाम पर आपत्ति है तो चुनाव आयोग जाएं- कोर्ट 

Updated : Aug 11, 2023 14:04
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Editorji News Desk

Supreme Court: विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस तरह के मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रेस परिषद और कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के सभी दलों को पक्षकार बनाया गया है. 

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ऐसी ही एक याचिका पर केन्द्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर चुका है. 

No confidence motion: विपक्षी दल INDIA के सांसदों ने किया लोकसभा से वॉकआउट

SC

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